शिक्षक ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
शिक्षक ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार : The teacher made the student a victim of lust
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय शिक्षक को नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माहेश्वरी बी. पटवारी ने नवी मुंबई के कोपरखैरणे के निवासी संजय भगचंदानी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि उस समय 17 वर्ष की रही पीड़िता जहां कोचिंग क्लास लेती थी, वहीं पर भगचंदानी अकाउंटेंसी पढ़ाता था। अभियोजन के अनुसार अक्टूबर 2019 में वह लड़की को अपने घर ले गया और उससे बलात्कार कर दिया। लड़की ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, “अपराध की गंभीरता और समाज के मनोबल पर इसके प्रभाव से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सजा ऐसी होनी चाहिए, जिससे इस तरह के अपराधों पर लगाम लगे।”

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