श्रमिकों के हित में राज्य शासन का बड़ा फैसला, न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का दर निर्धारित

श्रमिकों के हित में राज्य शासन का बड़ा फैसला, न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का दर निर्धारित

श्रमिकों के हित में राज्य शासन का बड़ा फैसला, न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का दर निर्धारित
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: March 24, 2020 2:13 pm IST

रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों और अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित की गई हैं। श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार ( 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर) किया गया है।

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श्रम आयुक्त सोनमणि बोरा द्वारा प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की निर्धारित दर के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्रम आयुक्त द्वारा जारी निर्धारित दर के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए जोन अ, ब और स के हिसाब से प्रतिमाह महंगाई भत्ता 1060 रुपये के साथ मासिक वेतन क्रमशः 9380 रुपये, 9120 रुपये और 8860 रुपए निर्धारित की गई हैं ।

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इसी प्रकार अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,030 रुपये 9770 रुपये और 9510 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 10,810 रुपये,10,550 रुपये और 10,290 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 11,590 रुपये, 11,330 रुपये और 11,070 रुपये निर्धारित है। अर्थात अकुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते के साथ जोन अ, ब और स के हिसाब से प्रतिदिन वेतन क्रमशः 361 रुपये, 351 रुपये और 341 रुपये तय किया गया है । अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः प्रतिदिन का वेतन 386 रुपये, 376 रुपये और 366 रुपये निर्धारित है । इसी प्रकार कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 416 रुपये, 406 रुपये और 396 रुपए तथा उच्च कुशल श्रमिकों का प्रतिदिन का वेतन क्रमशः 446 रुपये, 436 रुपये और 426 रुपये निर्धारित की गई है ।

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वहीं कृषि श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों के अंतर्गत रखा गया है। इस श्रेणी के श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के अनुसार दे न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 7555 रुपए अथवा प्रतिदिन 252 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों श्रमिकों को दो श्रेणी में रखा गया हैं। साधारण श्रेणी में प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं पुनरीक्षित महंगाई भत्ते प्रति चार हजार रोल पर 2.69 रुपये, इस तरह प्रति 1000 अगरबत्ती रोल पर 29.65 रुपये और सुगंधित अगरबत्ती प्रति एक हजार रोल करने पर प्रति चार हजार रोल पर 2.69 रुपये महंगाई भत्ते के हिसाब से 1000 अगरबत्ती रोल करने पर 30.35 रूपए का दर निर्धारित किया गया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer और शिफ्ट इंचार्ज हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।