Centre notifies Integrated Pension Scheme rules
नयी दिल्ली: Centre notifies Integrated Pension Scheme rules, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत लाभों से संबंधित सेवा मामलों के विनियमन को लेकर नियम अधिसूचित किए हैं। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया।
केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में ‘‘एकीकृत पेंशन योजना के तहत नामांकन और सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) से तीन महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा’’ सहित अन्य नियम शामिल होंगे।
कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये नियम एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभों से संबंधित सेवा मामलों के विनियमन के लिए हैं।
इसमें कहा गया है कि इन नियमों में कर्मचारी और सरकार के अंशदान, पंजीकरण में देरी और एनपीएस खाते में अंशदान जमा होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति और सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या यूपीएस विनियमों के तहत लाभों का विकल्प भी शामिल है।
सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, समय से पहले सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समावेश, अमान्यता और सेवा से त्यागपत्र पर सेवानिवृत्ति और ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/सेवा से निष्कासन का प्रभाव’ आदि भी नए अधिसूचित नियमों के अंतर्गत आते हैं।
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंजीत सिंह पटेल ने अधिसूचना का स्वागत किया और कहा कि 25 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान निस्संदेह कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा, ‘‘नई योजना के लागू होने के बाद से यूपीएस में यह एक बहुत ही आवश्यक संशोधन था।’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 अगस्त को यूपीएस की शुरुआत को मंजूरी दी थी।’’
वित्तीय सेवा विभाग ने इस साल 24 जनवरी को एनपीएस के तहत एक विकल्प/योजना के रूप में यूपीएस को अधिसूचित किया था। यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि एक अप्रैल, 2025 है।
इसके बाद, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 19 मार्च, 2025 को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियमन, 2025 को अधिसूचित किया।
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस के अंतर्गत शामिल होने का एकबारगी विकल्प दिया गया है।