Disabled pension scheme: हर दिव्यांग को हर महीने 5000 रुपये पेंशन.. कैबिनेट में लगी फैसले पर मुहर, जानें कब से शुरू होगा पंजीयन

Disabled person will get a pension of Rs 5000 per month कल कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार उच्च विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Disabled pension scheme: हर दिव्यांग को हर महीने 5000 रुपये पेंशन.. कैबिनेट में लगी फैसले पर मुहर, जानें कब से शुरू होगा पंजीयन

Disabled person will get a pension of Rs 5000 per month

Modified Date: October 23, 2024 / 03:30 pm IST
Published Date: October 23, 2024 3:30 pm IST

Disabled person will get a pension of Rs 5000 per month : नई दिल्ली। राज्य की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की अगुवाई में दिल्ली की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमे दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने संबंधी फैसलों पर भी मुहर लगी है। दरअसल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि, दिल्ली सरकार ने अत्यधिक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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हर महीने दी जाएगी पेंशन

Disabled person will get a pension of Rs 5000 per month : प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा, “कल कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार उच्च विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हम जल्द ही उन लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिनके डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है।” भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि योजना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत है क्योंकि यह जनता का पैसा है जिसे उच्च आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण पर खर्च किया जाना था।

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