PMFME Scheme: क्या है पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना, जानें आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा
PMFME Scheme: पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर जा सकते हैं।
PMFME Scheme
नई दिल्ली : PMFME Scheme: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 29 जून 2020 को पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) शुरू की। इस योजना के तहत मशीनरी और तकनीकी कार्यों के लिए 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर जा सकते हैं।
PMFME Scheme: इस योजना के तहत व्यय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में और उत्तर प्रदेश के साथ 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इसमें 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना का उद्देश्य
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच बढ़ाना
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना
- उद्यमों के लिए व्यवसाय और तकनीकी सहायता तक पहुंच बढ़ाना
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करके एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करना
- 2,00,000 मौजूदा उद्यमों को औपचारिक संरचना में बदलने के लिए समर्थन देना
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMFME Scheme: आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-मेल, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, माता का नाम, फोटो, बैंक खाते का छह महीने का विवरण, डीपीआर, राशन कार्ड और बिजली बिल आवश्यक है।

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