चयन में अनदेखी के पांच बार के पैरालम्पियन नरेश के मामले में दखल से अदालत का इंकार

चयन में अनदेखी के पांच बार के पैरालम्पियन नरेश के मामले में दखल से अदालत का इंकार

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  • Publish Date - July 27, 2021 / 07:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई ( भाषा ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने तोक्यो खेलों के लिये चयन नहीं किये जाने के पांच बार के पैरालम्पियन निशानेबाज नरेश शर्मा के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया ।

शर्मा ने इस वर्ग में एक अन्य निशानेबाज के चयन पर सवाल उठाया था ।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा ,‘‘ मुझे इस मामले में प्रतिवादी नंबर चार ( अन्य खिलाड़ी ) के चयन में दखल देने या सीधे प्रतिवादी नंबर एक ( भारतीय पैरालम्पिक समिति ) को उनकी जगह या अलग से शर्मा का चयन करने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता ।’’

उन्होंने हालांकि केंद्र सरकार को समिति द्वारा चयन में पक्षपात किये जाने के आरोपों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

भाषा मोना आनन्द

आनन्द