खबर खेल अदालत बीसीसीआई आईपीएल

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 07:14 PM IST,
    Updated On - June 18, 2025 / 07:14 PM IST

उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका खारिज कर दी और उसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की बंद हो चुकी फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल को 538 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा।

भाषा नमिता सुधीर

सुधीर