अंतागढ़ टेपकांड : वायस सेंपल नही देने पर मंतूराम..जोगी और पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 14 दिन में मांगा जवाब

अंतागढ़ टेपकांड : वायस सेंपल नही देने पर मंतूराम..जोगी और पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 14 दिन में मांगा जवाब

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  • Publish Date - November 25, 2019 / 01:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में शासन की याचिका पर अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार, डॉ पुनीत गुप्ता, को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और इनसे 14 दिन में जवाब मांगा है। अंतागढ़ टेपकांड मामले में गठित एसआइटी ने इन पांच लोगों से वाइस सेंंपल की मांग की थी लेकिन इस मामले में लीना अग्रवाल की विशेष अदालत ने शासन की अपील खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल किया गया था ।

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मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस शरद गुप्ता की बेंच ने पांचों को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें।

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इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फ़रवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया था कि ”SIT ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों” SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है।

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