आचार संहिता का उल्लंघन, 4 प्रत्याशियों को आयोग की नोटिस | Assembly Elecion 2018 :

आचार संहिता का उल्लंघन, 4 प्रत्याशियों को आयोग की नोटिस

आचार संहिता का उल्लंघन, 4 प्रत्याशियों को आयोग की नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : October 29, 2018/2:36 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने 4 प्रत्याशियों को नोटिस दिया है। प्रचार की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन पाए जाने और सोशल मीडिया के स्पोन्सर्ड पेज पर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन नही कराने के मामले में चार लोगों को नोटिस जारी करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा है। रिटर्निंग अधिकारी संबंधितों को नोटिस जारी की जा रही है।  जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनमें कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय, भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और देवजी भाई पटेल शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ने निगरानी के दौरान पाया कि बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और भाजपा उम्मीदवार देवजी भाई पटेल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शासकीय योजना का मोनो सहित प्रचार किया है। साथ ही उसमें राजनीतिक दल का चिन्ह भी लगाया गया है। इसी तरह देवजी भाई पटेल द्वारा चेयरमेन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से भी राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। इसे समिति ने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना

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इसी तरह समिति ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को उनके स्पॉन्सर्ड फेसबुक पेज में बिना समिति से अनुप्रमाणन कराए राजनीतिक प्रचार करते पाया गया। स पर उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया है। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 49 के रिटर्निंग अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार राजेश मूणत को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि रायपुर पश्चिम विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी को मतदाताओं को चुनावी प्रलोभन के लिए सामग्रियों के वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। स पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए यह नोटिस जारी की गई है और अविलंब जबाव मांगा गया

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गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों पर आदर्श आचरण संहिता लागू है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किए जाने वाले विज्ञापनों का पूर्व अनुप्रमाणन एमसीएमसी समिति से कराया जाना आवश्यक है। इसमें बल्क एसएमएस और वाईस मैसेज, टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, एलईडी सहित ई-पेपरों में प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी करने के पहले उसका समिति से प्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है।

वेब डेस्क, IBC24