बांदा (उप्र) 10 फरवरी (भाषा) बांदा जिले की एक अदालत ने पहली कक्षा में पढ़ने वाली सात साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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जिले की पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-चतुर्थ) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक किशन मिश्रा को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी ने बताया कि यह घटना 22 नवंबर 2019 शाम करीब चार बजे की है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक किशन मिश्रा ने छुट्टी के बाद पीड़िता को रोक लिया था और विद्यालय परिसर में बने शौचालय में ले जाकर उससे जबरन अश्लील हरकत की थी।
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उन्होंने बताया कि बच्ची ने अपने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजन को दी और उन्होंने उसी रात थाने में मामला दर्ज कराया। 23 नवंबर को पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया था।
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