कारोबारी अविनाश भोसले, उनके पुत्र ने ईडी के मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया

कारोबारी अविनाश भोसले, उनके पुत्र ने ईडी के मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - February 12, 2021 / 02:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

मुंबई, 12 फरवरी (भाषा) पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके पुत्र अमित भोसले ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन और विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के लिए दर्ज मामले को खारिज करने के लिए शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दोनों को पूछताछ के लिए तलब किए जाने को भी चुनौती दी गयी है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और याचिकाओं पर सुनवाई 15 फरवरी के लिए निर्धारित की।

इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने रियल इस्टेट और आधारभूत संरचना विकास के कार्य से जुड़े एबीआईएल समूह के प्रवर्तक अविनाश भोसले के पुणे, मुंबई और कोल्हापुर में कार्यालय परिसरों की तलाशी ली थी।

भाषा आशीष उमा

उमा