समय सीमा के बाद पटाखे फोड़ने पर रहेगी नजर,थाना प्रभारी करेंगे पेट्रोलिंग,प्रदूषण पर भी रहेगा ध्यान

समय सीमा के बाद पटाखे फोड़ने पर रहेगी नजर,थाना प्रभारी करेंगे पेट्रोलिंग,प्रदूषण पर भी रहेगा ध्यान

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  • Publish Date - October 26, 2018 / 03:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

रायपुर। दिवाली पर रात 8 से 10 तक ही पटाखा फोड़ने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए दीपावली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक संबंधित इलाकों के थाना प्रभारी अपने-अपने इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने वालों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ नगर निगम, स्थानीय निकाय और उस क्षेत्र के थाना प्रभारी की टीम कार्रवाई की जाएगी।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कने के लिए राज्य सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपावली, क्रिसमस और न साल के मौके पर पटाखे फोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समय निर्धारित किया है। कहा गया कि सरकार उसका गंभीरता से पालन करवाएगी

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बताया गया कि आदेश का पालन करवाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर दिया है। अदालत के निर्णय पर अमल सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलग-अलग संयुक्त निगरानी दल गठित करने का भी निर्णय लिया गया और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां भी तय की गई। यह भी तय किया गया कि एक नवंबर और सात नवंबर को ध्वनि प्रदूषण मापने का काम पुलिस के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किया जाए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण संरक्षण मंडल राजधानी रायपुर सहित राज्य के बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और भिलाई नगर जैसे प्रमुख शहरों में दीपावली के सात दिन पहले और उसके सात दिन बाद वायु प्रदूषण और पर्यावरण की स्थिति की मॉनिटरिंग करेगा। इसमें जिसमें निर्धारित मानकों के अलावा वातावरण में एल्युमिनियम, बेरियम और लौह तत्वों की मात्रा का भी आंकलन किया जाएगा। बैठक में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करते हुए दीपावली और अन्य पर्वों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। सर्वोच्च अदालत ने क्रिसमस तथा नये कैलेण्डर वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे पटाखा चलाने की अनुमति दी है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सिर्फ कम उत्सर्जन वाले अनुमोदित तथा हरित पटाखों के निर्माण और विक्रय की अनुमति दी है। निगरानी दल यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके अलावा अन्य पटाखों का उत्पादन और बिक्री न होने पाए। इसके लिए संयुक्त निगरानी दल के अधिकारी केंद्र सरकार के विस्फोटक नियंत्रक के साथ विभिन्न पटाखों के बड़े वितरकों के यहां अचानक निरीक्षण भी करेंगे। सीरीज वाले पटाखों और लड़ियों को जब्त किया जाएगा। विस्फोटक नियंत्रक तथा स्थानीय शहरी निकाय द्वारा पटाखों के ऐसे निर्माताओं के लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिनके पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एण्टीमनी लैड और मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है।

बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संजय शुक्ला, पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव सुनील मिश्रा, एसपी अमरेश मिश्रा, जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर विपिन मांझी, भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक आशेन्द्र सिंह और नगर निगम उपायुक्त आरके डोंगरे भी उपस्थित थे।

वेब डेस्क, IBC24