विभाग की टीम की मुस्तैदी से ये बाल विवाह संपन्न नही हो सके। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से सजग रहते हुए इस अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के निर्देश जारी किए थे।
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विभाग की टीम की समझाईश से वासुदेव पारा निवासी श्री गोवर्धन शर्मा और धरसींवा विकासखण्ड के नगर पंचायत कुंरा निवासी श्री मनहरण ने न केवल अपनी पुत्रियों के बाल विवाह होने से रोका बल्कि यह शपथ पत्र भी दिए की पुत्री के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् ही विवाह करेंगे।
वेब डेस्क, IBC24