इंदौर। सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा के लिए इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल अधीक्षक ने 50 हजार के बांड पर जमानत देने से इनकार कर दिया है । सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के मुताबिक यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, इस मामले पर निर्णय एसडीएम ले सकते हैं।
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वहीं इंदौर हाई कोर्ट ने गत रविवार को सुनवाई करते हुए आदेश में साफ-साफ लिखा कि यदि एसडीएम साढ़े 5 लाख की बैंक गारंटी लेने में कोई भी अड़चन पैदा करते हैं तो याचिकाकर्ता 50 हजार के मुचलके सेंट्रल जेल अधीक्षक के नाम पर बनाकर जेल अधीक्षक को देकर बाबा की जमानत ले सकते हैं ।
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लेकिन जब बाबा के समर्थक 50 हजार के मुचलके को लेकर बैंक के आदेश की कॉपी के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे तो अधीक्षक ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया और कहा कि यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है पिछले कई घंटों से बाबा के समर्थक आदेश की कॉपी और मुचलके को लेकर सेंट्रल जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं ।
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