नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: October 13, 2020 5:00 am IST

बांदा (उप्र), 13 अक्टूबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 15 साल कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने मंगलवार को बताया, ‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी छोटकवा उर्फ तीरथ चतुर्वेदी (30) को 15 वर्षीय किशोरी को नलकूप में बंधक बनाकर तमंचे के बल पर चार दिन तक उससे दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने उसे 15 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।’

उन्होंने बताया, ‘यह घटना 23 जून 2013 की शाम की है। किशोरी दोषी की आटा चक्की में गेहूं पिसवाने गयी थी, तभी वह उसे बंधक बनाकर अपने निजी नलकूप ले गया और तमंचे का भय दिखाकर उसके साथ चार दिन तक बलात्कार करता रहा।’

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एडीजीसी ने बताया कि चौथे दिन किशोरी मौका पाकर दोषी का तमंचा-कारतूस लेकर वहां से भाग गयी और उसे (तमंचा-कारतूस) पुलिस को सौंपकर मामला दर्ज करवाया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे।

भाषा सं. जफर प्रशांत

प्रशांत


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