दाभोलकर हत्या मामला: आरोपी को पिता के अंतिम संस्कार के लिए यात्रा की अनुमति

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दाभोलकर हत्या मामला: आरोपी को पिता के अंतिम संस्कार के लिए यात्रा की अनुमति

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  • Publish Date - July 15, 2021 / 02:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:45 PM IST

मुंबई, 15 जुलाई (भाषा) बम्बई उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले के आरोपी विक्रम भावे को पिता के अंतिम संस्कार के लिए रत्नागिरि जाने की अनुमति दे दी। भावे के पिता का 25 जून को निधन हो गया था।

अदालत ने मई में भावे को जमानत दे दी थी, लेकिन उसे पुणे शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था, जहां मामले की सुनवाई चल रही है।

आरोपी ने इस सप्ताह एक अर्जी दायर करके रत्नागिरि जाने की अनुमति मांगी थी ताकि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को भावे को तीन सप्ताह के लिए रत्नागिरि जाने की अनुमति दी और उसे सप्ताह में एक बार स्थानीय पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने आरोपी को तीन हफ्ते बाद लौटने पर पुणे के डेक्कन पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया।

भावे पर अन्य आरोपियों – सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर की मदद करने का आरोप लगाया गया था – जिन्होंने 20 अगस्त, 2013 को पुणे में दाभोलकर को कथित तौर पर गोली मार दी थी।

सीबीआई ने भावे को 25 मई 2019 को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

भाषा अमित नरेश

नरेश