आदेश के बावजूद संविदा कर्मी को नहीं दी ज्वाइनिंग, हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर मांगा जवाब

आदेश के बावजूद संविदा कर्मी को नहीं दी ज्वाइनिंग, हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर मांगा जवाब

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  • Publish Date - June 14, 2020 / 03:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

रायपुर। संविदा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सीएमएचओ रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि याचिकाकर्ता योगेश कुमार संविदा फार्मासिस्ट के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अघनपुर में पदस्थ थे। मार्च 2019 में याचिकाकर्ता की संविदा सेवा समाप्त होनी थी, जिसे योगेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए संविदा कार्यकाल जारी करने का आदेश जारी किया था। लेकिन जब योगेश कुमार दोबारा ड्यूटी जॉइन करने गए तो उन्हें विभाग द्वारा जॉइनिंग देने से मना कर दिया गया। जिसको लेकर योगेश कुमार ने सीएमएचओ रायपुर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

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मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रायपुर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।