अदालत का आंदोलन के मामले में जिला परिषद के उपाध्यक्ष को मिली जमानत पर मुहर से इनकार

अदालत का आंदोलन के मामले में जिला परिषद के उपाध्यक्ष को मिली जमानत पर मुहर से इनकार

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  • Publish Date - October 20, 2020 / 11:51 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

ठाणे, 20 अक्टूबर (भाषा) जिले में सड़कों की खराब हालत के खिलाफ पालघर जिला परिषद के उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे के नेतृत्व में हुए आंदोलन के मामले में मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा सांबरे को दी गयी जमानत पर मुहर लगाने से यहां की एक अदालत ने इनकार कर दिया।

सांबरे ने पालघर के वाडा की मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा उन्हें दी गयी अस्थायी जमानत पर मुहर लगाने के लिए ठाणे जिला सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सांबरे और 22 अन्य लोगों को वाडा से भिवंडी के बीच राजमार्ग पर धरना देने और नारेबाजी करने तथा चार घंटे तक यातायात अवरुद्ध करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वाडा की अदालत ने उन्हें बाद में जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत पटवर्धन ने शुक्रवार को अपने आदेश में मामले में 22 अन्य आरोपियों को दी गयी जमानत पर मुहर लगा दी।

हालांकि सांबरे की जमानत पर मुहर लगाने से न्यायाधीश ने इनकार कर दिया और उनसे चार दिन में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश