जेट एयरवेज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ईडी की यचिका अदालत ने की खारिज

जेट एयरवेज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ईडी की यचिका अदालत ने की खारिज

जेट एयरवेज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ईडी की यचिका अदालत ने की खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: October 15, 2020 2:39 pm IST

मुंबई, 15 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने जेट एयरवेज के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हस्तक्षेप का आदेश देने से मना करने संबंधी एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

जेट एयरवेज और इसके प्रवर्तकों नरेश गोयल तथा उनकी पत्नी अनिता गोयल के खिलाफ एमआरए मार्ग पुलिस थाने में धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात का एक मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला शहर के अकरब ट्रेवल्स इंडिया द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें एयरलाइन( जो अब बंद हो चुकी है) और गोयल दंपती पर उससे 46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी गोयल दंपती और कर्ज में बुरी तरह से फंसी जेट एयरवेज के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच कर रही है।

पिछले महीने ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी देकर पुलिस की छानबीन वाले धोखाधड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने एजेंसी को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद, ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि वह इसी मामले के आधार पर गोयल दंपती के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है।

हालांकि, सत्र अदालत ने एजेंसी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से दबी हुई जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल 2019 में बंद हो गया था।

भाषा सुभाष माधव

माधव


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