बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की युवती से बलात्कार के मामले में राजस्थान के अलवर जेल में बंद फलाहारी बाबा के खिलाफ युवती द्वारा लगाये गये आरोप सही पाते हुये अलवर के अपर जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। मूलतः अलवर के माुसूदन आश्रम से जुड़े फलाहारी बाबा सन 1997 में पेंड्रा के जगतगुरू आश्रम दुर्गा मंदिर पेंड्रा के मुखिया बनकर बैठे थे।पर बिलासपुर की पीड़िता युवती ने बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था उसके बाद बाबा को गिरफतार कर लिया गया था। आज अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष राजेन्द्र शर्मा की कोर्ट ने फलहारी बाबा को आईपीसी की धारा 376(2) और 506 के मामले में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
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ज्ञात हो कि बिलासपुर की एक युवती ने फलाहारी बाबा पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि हर साल फलाहारी बाबा यहां नौ दिनों तक दर्शन और भक्ति का आयोजन करते रहे और इस दौरान लाचार मायूस और बीमार लोगों का आशीर्वाद और चमत्कार के जरिये ठीक करने का दावा तक करते हुए बेहद ठगे हैं । इतना ही बाबा नहीं कुछ निःसंतान लोगों की गोद भी भरने की बात करते थे। और चमत्कार दिखाने के लिए फलाहारी बाबा एक फुट के डंडे से लोगों को छूकर आशीर्वाद देते थे। इस दौरान वे बाँझपन और अन्य गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों का बंद कमरे में और पूजा आदि से विषेश प्रसाद आदि के जरिये समस्या दूर करने का दावा भी करते थे।
वेब डेस्क IBC24