पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वास्थ्य आधार पर मिली दो माह की अंतरिम जमानत
पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वास्थ्य आधार पर मिली दो माह की अंतरिम जमानत
लखनऊ, चार सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी व पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को शुक्रवार को स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की अंतरिम जमानत दे दी ।
अदालत ने सपा सरकार में मंत्री रहे प्रजापति को अंतरिम जमानत देते हुये पांच लाख रुपये के निजी मुचलके तथा दो-दो लाख रूपये की जमानत पेश करने को कहा है । गायत्री 15 मार्च 2017 से जेल में थे ।
अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि दो माह समाप्त होने के बाद वह अदालत के समक्ष या जेल अधीक्षक के समक्ष समर्पण कर दें ।
यह आदेश न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश ने प्रजापति की दूसरी जमानत याचिका पर दिये । जमानत के साथ अदालत ने उन पर कई शर्तें भी लगायी हैं ।
अदालत ने प्रजापति को अपना पासपोर्ट जमा करने तथा अदालत की इजाजत के बिना विदेश नहीं जाने को कहा है ।
अदालत ने प्रजापति से कहा है कि वह जमानत के दौरान पीड़िता और उसके परिवार तथा गवाहों को न तो किसी भी प्रकार से धमकायेंगे और न ही गवाहों को किसी तरह से मजबूर करेंगे ।
जमानत याचिका पर बहस करते हुये उनकी वकील रूकमिणी बोबड़े और एस के सिंह ने अदालत से कहा कि प्रजापति निर्दोष थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है ।
उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य और डाक्टर के बयान अभियोजन पक्ष की बातों का समर्थन नही करते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि प्रजापति गंभीर रोगों से पीड़ित हैं जिसका इलाज न तो जेल अस्पताल में है और न ही किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविदयालय में ।
प्रजापति की वकील ने मांग की कि उन्हें बेहतर इलाज के लिये कुछ समय की खातिर रिहा कर दिया जाये ।
जमानत याचिका का विरोध करते हुये सरकारी वकील ने कहा कि प्रजापति का उचित इलाज किया जा रहा है । सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अदालत ने प्रजापति को दो माह की अंतरिम जमानत दे दी ।
प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतम पल्ली पुलिस थाने में 2017 में मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद 15 मार्च 2017 को उन्हें जेल भेज दिया गया था ।
इससे पहले प्रजापति को सत्र अदालत से जमानत मिली थी लेकिन उनके जेल से रिहा होने के पहले ही उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रदद कर दी थी ।
भाषा सं जफर नेत्रपाल अविनाश
अविनाश

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