भोपाल में कुत्ते के काटने से मासूम की मौत के मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया और जिला प्रशासन को मृतक परिवार को 5 लाख रूपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.
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छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले कुत्ते के काटने से बच्ची की मौत मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीड़ित परिपार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, राज्य शासन को 10 लाख रूपए का मुआवजा देनें के निर्देश जारी किए थे.
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बच्ती को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था जिसके बाद इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया था, इसी संबंध में परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और कोर्ट ने राज्य शासन को पीड़ित परिवार को 10 लाख रूपए सीमित समय सीमा में देने का आदेश सुनाया ।
वेब डेस्क, IBC24