बिना मान्यता के डाक्टरों को डिग्री प्रदान करने वाली याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
बिना मान्यता के डाक्टरों को डिग्री प्रदान करने वाली याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायपुर के डाक्टर राकेश गुप्ता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुआ आगे की तारीख दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई की एक संस्था द्वारा मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की मान्यता के बिना एमबीबीएस डाक्टरों को एमएस, एमडी और अन्य मास्टर डिग्री कोर्स कराए जाने के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया है।
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बता दें कि डॉ राकेश गुप्ता ने मुंबई की फिजिशियन एंड सर्जन सोसायटी द्वारा एमबीबीएस करने वाले डाक्टरों को एमसीआई की मान्यता लिए बिना मास्टर डिग्री कोर्स कराए जाने के खिलाफ याचिका लगायी है। याचिका में कहा गया है कि संस्था का अपना कोई भी अस्पताल नहीं है और संस्था द्वारा बिना मान्यता के ये कोर्स संचालित किए जा रहे है। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने भी अपने जवाब में कहा है कि मुंबई की फिजिशियन एंड सर्जन सोसायटी को मान्यता नहीं दी गयी है। मामले की सुनवाई के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच मे रखा गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार के द्वारा जवाब पेश किए जाने के लिए समय मांगे जाने पर डिविजन बेंच ने सुनवाई को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है।


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