डेंगू और जीका वायरस के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम और शासन को फटकार, एक हफ्ते में मांगा जवाब

डेंगू और जीका वायरस के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम और शासन को फटकार, एक हफ्ते में मांगा जवाब

  •  
  • Publish Date - November 26, 2018 / 08:37 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में फैल रहे डेंगू और जीका वायरस के मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम सहित राज्य शासन को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप की वजह से आज शहर की ये हालत है। हाईकोर्ट ने पूछा कि शहर के डॉक्टरों को आप ने चुनाव में लगा दिया है, मरीजों को किसके भरोसे छोड़ा है।

हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को अगले हफ्ते तक ये बताने कहा है कि नगर निगम ने रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए। अदालत ने कहा कि शासन बताए, अस्पतालों में उपचार की क्या व्यवस्था है। बता दें कि अकेले ग्वालियर में 1500 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। जबकि संभाग में डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा पांच हजार से ज्यादा का है।

यह भी पढ़ें : 26/11मुंबई हमला, अमेरिका ने गुनाहगारों के बारे में सूचना देने पर घोषित किया 35 करोड़ रुपए का इनाम 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 11 दिसंबर को होगी। इसे देखते हुए नगर निगम सहित शासन का अधिकांश अमला चुनावी ड्यूटी पर तैनात है। इससे न केवल शहर की साफ-सफाई पर बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ा है।