मथुरा के मंदिर में नमाज़ पढ़ने के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

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मथुरा के मंदिर में नमाज़ पढ़ने के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

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  • Publish Date - November 20, 2020 / 04:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

मथुरा, 20 नवंबर (भाषा) मथुरा की एक अदालत ने यहां के नन्दबाबा मंदिर में नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़ने के फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर धार्मिक विवाद फैलाने के आरोपी दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके मित्र मोहम्मद चांद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 नवम्बर की तारीख तय की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला न्यायाधीश (द्वितीय) महेंद्र नाथ की अदालत में सुनवाई के समय मामले के जांचकर्ता के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उपस्थित न हो पाने की वजह से सुनवाई टाल दी गई ।

गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके मित्र मोहम्मद चांद ने कथित रूप से 84 कोस की यात्रा के दौरान नन्दगांव के नन्दबाबा मंदिर में पहुंचकर बिना अनुमति नमाज पढ़ी और उससे संबंधित कई फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए, जिसके बाद मंदिर के सेवायतों तथा वहां की जनता में आक्रोश फैल गया और तत्कालीन सेवायतों ने मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस के विशेष जांच दल ने फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।

भाषा सं शोभना

शोभना