High Court order on EWS reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 10% आरक्षण पर लागू होगी प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त

High Court order on EWS reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 10% आरक्षण पर लागू होगी प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त

  •  
  • Publish Date - July 14, 2021 / 11:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

High Court order on EWS reservation 

जबलपुर मध्यप्रदेश में 10% EWS आरक्षण पर HC ने नया आदेश जारी किया है, 10% EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश देते हुए HC ने राज्य सरकार को कहा है कि EWS आरक्षण की नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

ये भी पढ़ें: मशहूर एक्ट्रेस का ऐसा हाल! इलाज के लिए पैसे नहीं…घरवालों ने भी छोड़ा साथ, 50 से अधिक फिल्मों में किया अभिनय

हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS नियुक्तियों पर प्रोविज़नल नियुक्ति की शर्त होगी, HC का फैसला आने तक 10% EWS आरक्षण देकर सरकार प्रोविज़नल नियुक्तियां कर सकती है।

ये भी पढ़ें: Modi cabinet latest updates 2021 : 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा 28% महंगाई भत्ता, देश में 12,000 आयुष हेल्थ-वेलनेस सेंटर की स्थापना