पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: October 30, 2020 6:23 am IST

प्रतापगढ़, 30 अक्‍टूबर ( भाषा) प्रतापगढ़ की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलहरा हिरऊ का पुरवा निवासी राम लखन को अपनी पत्‍नी का गला दबाकर हत्‍या करने और शव जलाने का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार 12 जून 2016 को राम लखन ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी पत्‍नी अमरावती ने आग लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली और पत्नी को बचाने के दौरान उसका हाथ झुलस गया है। पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए जिला अस्‍पताल भेजा जहां परीक्षण में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। सुनवाई के दौरान बच्‍चों ने बयान दिया कि उनके पिता ने मां की गला दबाकर हत्‍या की और शव जला दिया।

भाषा सं आनन्‍द

शोभना

शोभना


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