जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांडः दो में से एक आरोपी को जमानत मिली

जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांडः दो में से एक आरोपी को जमानत मिली

जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांडः दो में से एक आरोपी को जमानत मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: June 25, 2021 1:13 pm IST

मुंबई, 25 जून (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने जाह्नवी कुकरेजा हत्याकांड में आरोपी 18 साल की एक लड़की को शुक्रवार को जमानत दे दी जबकि एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इस महानगर के खार इलाके में एक जनवरी को तड़के पार्टी के बाद एक आवासीय भवन की सीढ़ी पर कुकरेजा (19) मृत मिली थी और उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। कुकरेजा वहां इस मामले के दो आरोपियों– दिया पाडलकर और श्री जोगधांकर के साथ गयी थी।

न्यायाधीश एम एम उमर ने शुक्रवार को पाडलकर को जमानत दे दी जबकि जोगधांकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

पाडलकर के वकील अशोक मिश्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल इस मामले में शामिल नहीं है और न ही ऐसा कोई गवाह है जिसने उसे कुकरेजा को कोई नुकसान पहुंचाते हुए देखा हो।

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घाराट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया कि दोनों की इस हत्याकांड में समान भूमिका है । यह दोनों आरोपियों की दूसरी जमानत अर्जी थी।

अदालत के आदेश के बाद जोगधांकर के वकील महेश वासवानी ने कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और वह इस आदेश के विरूद्ध बंबई उच्च न्यायालय जायेंगे।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश


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