पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, अन्य शांति भंग मामले में आरोप मुक्त
पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, अन्य शांति भंग मामले में आरोप मुक्त
मथुरा (उत्तर प्रदेश), 15 जून (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मंगलवार को मुक्त कर दिया क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तय छह महीने में पूरा नहीं कर पायी। बचाव पक्ष के वकील ने उक्त जानकारी दी।
चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को पांच अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में उसके गांव जा रहे थे।
बचाव पक्ष के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतिकुर्रहमान, आलल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया।
भाषा अर्पणा अविनाश
अविनाश

Facebook



