कोरबा जिला भी हुआ अनलॉक, शाम 6 बजे तक सभी दुकानें-बाजार, ब्यूटीपार्लर, सैलून खोलने के निर्देश जारी | Korba district also unlocked, instructions issued to open all shops-markets, beauty parlors, salons by 6 pm

कोरबा जिला भी हुआ अनलॉक, शाम 6 बजे तक सभी दुकानें-बाजार, ब्यूटीपार्लर, सैलून खोलने के निर्देश जारी

कोरबा जिला भी हुआ अनलॉक, शाम 6 बजे तक सभी दुकानें-बाजार, ब्यूटीपार्लर, सैलून खोलने के निर्देश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : May 26, 2021/10:14 am IST

कोरबा। जिले को भी सशर्त अनलॉक करने का आदेश जारी हो गया है। इस दौरान सभी दुकानें-बाजार, ब्यूटीपार्लर, सैलून खुलेंगे। शाम 6 बजे तक दुकान खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, कलेक्टर किरण कौशल ने आदेश जारी किया है। कोरबा जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले- और गुमटी सब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। अब तक 13 जिलों में छूट बढ़ाई जा चुकी है। कोरबा जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सप्ताह में 6 दिन ही दुकानें खोली जाएंगी। रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

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रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 9 बजे तक टेक अवे और रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे। सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। संचालकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। जिले में देशी शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। विदेशी की होम डिलीवरी ही होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी के दुकान भी शाम 6 बजे तक खुलेंगी। प्लम्बिंग, हार्डवेयर, बिजली, वाहन सुधार, एसी, कूलर की दुकानें भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सभी दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर निशुल्क वितरण या फिर बेचने के लिए रखना अनिवार्य है। ऑटो और टैक्सी चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे। ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी हो सकेगी। सभी चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। लेकिन वे सिर्फ टेक अवे या फिर होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से रात 10 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे। दूध वितरण की अनुमति रात 8 बजे तक होगी। शादी समारोह में अधिकतम 10 और अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में भी 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के करीब 13 जिलों में अबतक रियायत मिल चुकी है, आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी में मॉल, सैलून-पार्लर, जिम और पार्क आज से खुलेगें। शराब दुकानों को भी आज से खोलने की अनुमति होगी। शाम 6 से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादियों में 50, अंत्येष्टि में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। छूट के साथ-साथ नई गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। आज से देशी शराब की दुकानें खुलेंगी, विदेशी शराब दुकानों में ऑनलाइन डिलीवरी की ​सुविधा चालू रहेगी।

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रायपुर में शर्तों के साथ अनलॉक के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है, सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज विद्यार्थी हेतु बंद रहेंगे, छात्रावास में छात्रों को रहने की अनुमति होगी, शासन से प्राप्त अनुमति को छोड़ सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी । जुलूस धरने प्रदर्शन बंद रहेंगे, वैवाहिक कार्यक्रम ग्राउंड और होटल में अनुमति के साथ आयोजन कर सकेंगे। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 तक होगी।

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सभी प्रकार की स्थाई—अस्थाई दुकानें खुलेंगी, ठेले, गोमती, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, शराब दुकान, सैलून शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे, रेस्टोरेंट होटल से होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक की जा सकेगी। रेस्टोरेंट होटल टेक अवे की अनुमति रात 9:00 बजे तक रहेगी, शाम 6:00 बजे के बाद सभी दुकाने बंद की जाएंगी और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राजधानी में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के लिए गाईडलाईन जारी की गई है, तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों के साथ कार्य होगा, सभी अनुभाग अधिकारियों को बुलाया जा सकेगा। 27 मई से नई गाईडलाईन लागू होगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित रुप से करना होगा।

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दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

राजनांदगांव में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी
किया गया है, सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की छूट दी गई। होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
कलेक्टर टी के वर्मा ने आदेश जारी किया है।

बिलासपुर में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, आज से सभी दुकानों, बाजारों व व्यावसायिक संस्थानों को खोलने की छूट होगी, शाम 6 बजे तक संचालन कर सकेंगे । जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

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मुंगेली जिले में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

कोरिया जिले में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, आज से सभी दुकाने खुलेंगी, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

बालोद में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है,जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, यहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

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बेमेतरा में लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक छूट दी गई है, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। देशी शराब दुकानों को सुबह 9 से 8 बजे तक छूट मिली है, कलेक्टर शिवअनंत तयाल ने आदेश जारी किया है।

सुकमा जिले में भी लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है, जिले की दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।