डार्क वेब के जरिए बिटक्वाइन से मादक पदार्थ का धंधा करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं मिली

डार्क वेब के जरिए बिटक्वाइन से मादक पदार्थ का धंधा करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं मिली

डार्क वेब के जरिए बिटक्वाइन से मादक पदार्थ का धंधा करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: February 2, 2021 12:56 pm IST

मुम्बई, दो फरवरी (भाषा) मुम्बई की एक एनडीपीएस अदालत ने बिटक्वाइन से डार्क वेबसाइट (ऐसी वेबसाइट जहां लोग अपनी पहचान छिपाकर अपना धंधा करते हैं) के जरिए मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करने के आरोपी 20 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश बी वी वाघ ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी समाज के लिए खतरनाक है।

इस आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलीम को पहले से गिरफ्तार किये गये दो अन्य व्यक्तियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर स्वपाक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 27 नवंबर को पकड़ा था।

एनसीबी के अनुसार डार्क वेब और बिटक्वाइन के जरिए भुगतान का तरीका जानने वाला सलीम मादक पदार्थ के धंधे में चेन डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर है।

हालांकि सलीम के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और मादक पदार्थों के वास्ते पैसे जुटाने और उसकी तस्करी करने में उसकी संलिप्तता को दर्शाने के लिए कोई खास ठोस सबूत नहीं है।

अदालत ने उसके सामने रखे गये सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि आवेदक को अन्य आरोपियों के साथ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी तथा डार्क वेबसाइट के माध्यम से उसकी खरीद-बिक्री एवं बिट क्वाइन में भुगतान को लेकर अभियोजित किया जा रहा है , ऐसे में इस अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है, इससे उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

भाषा

राजकुमार उमा

उमा


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