मुंबई: पुलिस ने ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर पाबंदी लगाई

मुंबई: पुलिस ने ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर पाबंदी लगाई

मुंबई: पुलिस ने ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर पाबंदी लगाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: October 27, 2020 3:30 pm IST

मुंबई, 27 अक्टूबर (भाषा) मुंबई पुलिस ने त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर में ड्रोन और रिमोट से चलने वाले अन्य ”सूक्ष्म हल्के विमान” उड़ाने पर 30 दिन तक के लिये पाबंदी लगा दी है।

पुलिस की अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया यह आदेश 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ”यह नियमित आदेश है। घबराने की जरूरत नहीं है। धारा 144 पहले से ही लागू है, बस इसकी अवधि बढ़ाई गई है।”

धारा 144 पुलिस को उपद्रव या संभावित खतरे के दौरान निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देती है।

अगले महीने दीवाली का त्योहार है। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की भी बरसी है।

आदेश में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व ”वीवीआईपी” लोगों को निशाना बनाने लिये ड्रोन, रिमोट से चलने वाले सूक्ष्म हल्के विमान, एरियल मिसाइलों या पैराग्लाइडरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर आम लोगों की जान को खतरा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो सकता है। साथ ही कानून-व्यवस्था भी बाधित हो सकती है।

आदेश में कहा गया है कि ”संभावित षड़यंत्र से बचने” के लिये यह पाबंदियां जरूरी हैं।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


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