मध्यप्रदेश में अब भवन निर्माण के लिए ये NOC ज़रुरी..

मध्यप्रदेश में अब भवन निर्माण के लिए ये NOC ज़रुरी..

मध्यप्रदेश में अब भवन निर्माण के लिए ये NOC ज़रुरी..
Modified Date: November 29, 2022 / 07:47 pm IST
Published Date: November 15, 2017 9:52 am IST

मध्यप्रदेश में भवन निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की NOC ज़रूरी है, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय नया प्रस्ताव ला रहा है, जिसके पास होने पर किसी भी भवन निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ ही PHQ की NOC भी लेना ज़रूरी होगा।

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NOC देने से पहले PHQ सुरक्षा के सभी मापदंडों का निरीक्षण करेगा। प्रस्ताव के तहत बिल्डिंग बनाने वाले को मेन गेट, बरामदा , छत , सीढ़ियों पर CCTV लगाने होगें। सड़कों और कॉलोनी में पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। कॉलोनी के गेट पर मैटल डिटेक्टर के साथ ही गार्डों की संख्या भी तय की जा रही है।

 

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सरकार विधेयक के पास होने के बाद जनसुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। PHQ के मुताबिक नए भवनों, पार्क, मल्टीस्टोरी, मॉल और थियेटर के बनने से पहले ही सुरक्षा के मापदंड पूरे होने से लोग भी सुरक्षित रहेंगे।

 

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ये भी एक्शन प्लान है, कि पुलिस ज्यादा वारदात वाले इलाके में CCTV के आउटपुट भी ले सकती है। जानकारों की मानें तो नए क़ानून से अपराध में कमी आएगी और घर में रहने वाले बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

 

वेब डेस्क, IBC24

 


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