कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये निजी अस्पताल को दी गई अनुमति रद्द की गई

कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये निजी अस्पताल को दी गई अनुमति रद्द की गई

  •  
  • Publish Date - May 13, 2021 / 03:13 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

लातूर/औरंगाबाद, 13 मई (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिला प्रशासन ने एक निजी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव और नियमों का पालन नहीं किये जाने की बात सामने आने के बाद कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये उसे दी गई अनुमति रद्द कर दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

वहीं औरंगाबाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन के लिए सर्टिफिकेट पाठयक्रम संचालित करने का प्रस्ताव दिया है।

लातूर में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लातूर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर लक्ष्मण देशमुख ने सनराइज अस्पताल को प्रदान की गई अनुमति रद्द कर दी है।

बयान में कहा गया है कि आठ मई को अस्पताल के दौरे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वहां कुल 69 मरीजों का इलाज चल रहा है। उनमें से 18 आईसीयू में हैं। हालांकि अस्पताल में केवल दो डॉक्टर मौजूद थे और आईसीयू से चिकित्सक नदारद था।

देशमुख ने कहा कि यह भी पाया गया कि अस्पताल में निर्धारित नियमों के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।

उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त यह एक कोविड केयर सेंटर है, फिर भी रोगियों के संबंधी उनके करीब बैठे मिले। इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद अस्पताल में कोविड रोगियों के उपचार पर रोक लगा दी गई।

इस बीच, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिये कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन पर एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पेश किया है।

औरंगाबाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर कननबाला येलिकर ने कहा कि इस पाठ्क्रम से चिकित्सालयों को अस्पताल सेवाओं के लिये नियमित रूप से डॉक्टर और आवश्यक कर्मचारियों की सेवा हासिल करने में मदद मिलेगी।

अधिकारी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के सचिव तथा महानिदेशक और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को यह प्रस्ताव भेजा गया है।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश