सिर्फ ट्युशन फीस वसूल सकेगें निजी स्कूल, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

सिर्फ ट्युशन फीस वसूल सकेगें निजी स्कूल, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

सिर्फ ट्युशन फीस वसूल सकेगें निजी स्कूल, याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: September 1, 2020 8:41 am IST

जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए आज हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। फ़ीस वसूली मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। जिसके तहत कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।

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हाईकोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे यानि की इसमें बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती है।

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​सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों ने अन्य चार्ज वसूलने की भी मांग रखी थी लेकिन अन्य चार्ज वसूलने पर याचिककर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की। अब आगे 10 सितम्बर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com