राइस मिलर्स ने छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राइस मिलर्स ने छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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  • Publish Date - January 25, 2019 / 11:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

बिलासपुर। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। राज्य शासन ने राइस मिलर्स को धान की मिलिंग के बदले 67 से 68 फीसदी चावल जमा करने के निर्देश दिए थे। मिलर्स का कहना है कि धान की मिलिंग के बाद इतना चावल नहीं निकलता है तो वे शासन को कैसे देंगे।

शासन के निर्देश के खिलाफ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया था कि धान की मिलिंग के बाद निकलने वाले चावल की मात्रा स्पष्ट होने तक सर्कुलर के अनुसार 67 से 68 फीसदी चावल जमा करने के लिए बाध्य ना करें। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी राज्य शासन ने सर्कुलर जारी कर मिलर्स से उसी मात्रा में चावल जमा करने के निर्देश जारी कर दिए।

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छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राज्य शासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन ना करने पर अवमानना याचिका पेश की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव से कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।