सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को 9.58 लाख रुपये मुआवजा

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को 9.58 लाख रुपये मुआवजा

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  • Publish Date - October 11, 2020 / 09:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

ठाणे, 11 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2016 में सड़क हादसे में मारे गए तीन लोगों के परिवार को 9.58 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

अधिकरण के सदस्य एवं जिला न्यायाधीश एम एम वली मोहम्मद ने दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक को आदेश दिया कि वह दावेदारों को दावे की तिथि के बाद से सात प्रतिशत ब्याज दर के साथ मुआवजा दे।

दावेदारों में 58 वर्षीय महिला और उनकी दो बेटियां शामिल हैं।

उन्होंने अधिकरण से कहा था कि 16 अगस्त 2016 को महिला के पति और दो बेटे कार से नासिक जा रहे थे। इस दौरान यहां भिवंडी में नासिक बाइपास पर दूसरी ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी ओर आ गया और उनकी कार से टकरा गया।

उन्होंने कहा कि इस हादसे में महिला के पति और दोनों बेटों की मौत हो गई थी।

भाषा

जोहेब सिम्मी

सिम्मी