सहकारी बैंकों में नियुक्ति के मामले में दर्ज याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज
सहकारी बैंकों में नियुक्ति के मामले में दर्ज याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज
जबलपुर। मध्यप्रदेश के 37 जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में नियुक्तियों के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी बैंकों में हुई नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं आज ख़ारिज कर दी है।
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दरअसल राज्य सरकार ने पहली बार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में आरक्षण का प्रावधान देते हुए 1300 पदों पर नियुक्तियां की थीं. नियुक्तियों के खिलाफ पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं.याचिकाओं में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया था कि सरकार को सहकारी बैंकों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का अधिकार नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए पाया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पहले ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा ना होने के नियम का पालन करवा लिया गया था और नियुक्तियों में आरक्षण देने में कहीं कोई गलती नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नियुक्ति प्रक्रिया को लगातार चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।और इसी तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाएं खारिज कर दी है।
वेब डेस्क IBC24

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