छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सिफारिश- बच्चियों से दुष्कर्म पर मिले सजा-ए-मौत 

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सिफारिश- बच्चियों से दुष्कर्म पर मिले सजा-ए-मौत 

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सिफारिश- बच्चियों से दुष्कर्म पर मिले सजा-ए-मौत 
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: April 15, 2018 6:30 am IST

रायपुर | छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। आयोग की राज्य सरकार को सिफारिश के मुताबिक बारह साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म में आरोपी को मौत की सजा दी जाए। 

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आयोग ने प्रदेश के विधि विभाग को पत्र लिखकर लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने की सिफारिश की है। आयोग के सचिव आरजे कुशवाहा ने पत्र विधि विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा है। छत्तीसगढ़ में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान है।

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उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने 12 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के अपराध को अत्यधिक गंभीर अपराध मानते हुए इसके दोषी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ में भी 12 साल या कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से आयोग ने अधिनियम में जरूरी संशोधन करते हुए यहां भी हरियाणा सरकार की तरह 12 साल या कम उम्र की लड़कियों के साथ दोषी को मृत्यु दंड देने का प्रावधान करने की अनुशंसा की।

 

वेब डेस्क, IBC24


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