रायपुर। पूरे देश में बीते हुए कल यादिन 1 सितंबर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य में लागू करने पर कल निर्णय होगा। कल यानि 3 सितंबर को राज्य सरकार विधि विभाग के साथ चर्चा करेगी उसके बार अंमित निर्णय होगा कि इस नए एक्ट को राज्य में लागू करना है या अभी नही।
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बता दें कि पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है । लेकिन इसे अभी इसे छत्तीसगढ़ में लागू नही किया गया है, बीते हुए कल से ही इस विषय पर सरकार द्वारा माथापच्ची की जा रही है। कल विधि विभाग के साथ राज्य सरकार की विस्तृत बैठक होगी उसके बाद ही इस एक्ट के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। वहीं परिवहन मंत्री ने नए एक्ट को विसंगतियों से भरा बताया है।
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गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, पाल्यूशन, बीमा जैसे दस्तावेजों के न होने पर भी पहले की अपेक्षा अधिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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