MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला, महिला वर्ग की सीटों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…ये है पूरा मामला

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला, महिला वर्ग की सीटों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक...ये है पूरा मामला

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  • Publish Date - September 24, 2019 / 09:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

जबलपुर। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए महिला आरक्षित सीटों पर हुई भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सामान्य वर्ग की महिला आवेदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर माह में होगी।

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बता दें कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में महिला वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में SC के आदेशों की अवहेलना की गई है। ​जिसमें MPPSC ने अनारक्षित महिला वर्ग में OBC महिला आवेदकों का चयन कर दिया है। HC ने इसी आधार पर महिला वर्ग की सीटों पर भर्ती को रोक दिया है। जबकि अन्य सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

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गौरतलब है कि MPPSC ने 2480 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 200 से अधिक सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं।