उप्र: बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

उप्र: बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

उप्र: बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: March 25, 2021 3:27 pm IST

मुजफ्फरनगर, 25 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक पोक्सो अदालत ने छह वर्षीय बच्ची को अगवा कर बलात्कार करने और उसकी हत्या किए जाने के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकार दी।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने संत कुमार पर 88,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुमार पर बलात्कार, हत्या और पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद से ही संत कुमार जेल में था।

सरकारी वकील दीपक गौतम और विनय अरोड़ा ने कहा कि शाहपुर थानांतर्गत शौरम गांव में 29 नवंबर 2016 को यह घटना हुई थी। छह वर्षीय बच्ची कुमार की दुकान पर अपने जूते की मरम्मत कराने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी।

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उन्होंने बताया कि एक नहर के किनारे से तीन दिसंबर को बच्ची का शव बरामद हुआ था।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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