उप्र : दूध कारोबारी की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

उप्र : दूध कारोबारी की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

उप्र : दूध कारोबारी की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: December 9, 2020 4:09 pm IST

महोबा (उप्र), नौ दिसम्‍बर (भाषा) महोबा जिले की एक अदालत ने दूध कारोबारी की हत्या और लूटपाट के मामले में दोषी पाए गए दो बदमाशों को बुधवार को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के टीकामऊ गांव का निवासी गयादीन शहर के समदनगर मुहल्ले में किराए के मकान में दूध का कारोबार करता था। उसकी 28 जनवरी 2014 की रात कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी और उसके रुपये लूटकर भाग गए थे।

सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में गयादीन के चचेरे भाई आशाराम ने जाहिद और रईस नामक बदमाशों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था।

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उन्‍होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जाहिद और रईस को हत्‍या और लूट का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 39-39 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं सलीम

शफीक


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