उत्तर प्रदेश : हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश : हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश : हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: July 20, 2021 2:27 pm IST

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 20 जुलाई (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी तीन लोगों को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी दिनेश कुमार सिंह ने थाना जेठवारा पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि 14/15 सितंबर 2002 की रात मुकदमे की रंजिश को लेकर बृजेश उर्फ़ सुस्वन, जंगबहादुर और श्यामू ने उसके पिता लाल बहादुर की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में वह खुद भी घायल हो गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 31-31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं सलीम अर्पणा

अर्पणा


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