उत्तर प्रदेश में दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर लगेगा दस हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश में दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर लगेगा दस हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश में दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने पर लगेगा दस हजार रुपये जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: April 20, 2021 11:11 am IST

लखनऊ, 20 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हज़ार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस हज़ार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी।

आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा ना पहनने पर पहली बार उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

प्रसाद के मुताबिक दूसरी बार बिना मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा के पाए जाने पर व्यक्ति को 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में मास्क न पहनने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हज़ार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस गुना ज़्यादा जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

भाषा सं आनन्द अमित

अमित


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