10 साल पहले महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी को 13 दिन की कैद की सजा सुनाई

10 साल पहले महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी को 13 दिन की कैद की सजा सुनाई

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  • Publish Date - October 21, 2020 / 10:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

मुजफ्फरनगर, 21 अक्टूबर (भाषा) जिले की स्थानीय अदालत ने वर्ष 2010 में बुढाना कस्बे में एक महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 13 दिनों के कारावास की सजा सुनाई है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट परविंदर सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और अन्य के तहत नफीस को दोषी ठहराते हुए उस पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजक पुनीत कुमार के अनुसार, 26 अगस्त 2010 को जिले के बुढाना कस्बे में सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में नफीस को गिरफ्तार किया गया था।