व्यापम घोटाला-वनरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा के 4 आरोपियों को 4-4 साल कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

व्यापम घोटाला-वनरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा के 4 आरोपियों को 4-4 साल कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

व्यापम घोटाला-वनरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा के 4 आरोपियों को 4-4 साल कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: July 31, 2018 9:07 am IST

जबलपुर। सीबीआई कोर्ट ने व्यापम घोटाले के वनरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के एक केस में 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। चारों आरोपियों को 4-4 साल कैद की सज़ा तय की गई है।

इसमें परीक्षार्थी, प्रश्न पत्र सॉल्वर और 2 मिडल मैन को सज़ा सुनाई गई है। चारों आरोपी मुरैना के रहने वाले हैं। बता दें कि मप्र वनरक्षक परीक्षा 2012 में गड़बड़ियों के मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468, 471 तथा मप्र पात्रता परीक्षा अधिनियम के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था

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बताया जा रहा है कि अभी व्यापम घोटाले से जुड़े और कई केसों की सुनवाई बाकी है, जिन पर फैसला जल्द सुनाया जा सकता है।

वेब डेस्क, IBC24


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