राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इनकार

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राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इनकार

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  • Publish Date - July 6, 2026 / 09:54 PM IST,
    Updated On - July 6, 2026 / 09:54 PM IST

लखनऊ, छह जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इसी प्रकार की एक याचिका अजय कुमार राय द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है, जिस पर वहां पहले से विचार चल रहा है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले की सुनवाई होने से पहले ही मीडिया को साक्षात्कार देने को लेकर याचिकाकर्ता पर कड़ी नाराजगी भी जताई।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह आचरण सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास प्रतीत होता है और उसे भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी।

याचिका में राम मंदिर की वित्तीय व्यवस्था का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से लेखा परीक्षण (ऑडिट) कराने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

सुनवाई की शुरुआत में अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने पीठ को बताया कि अजय कुमार राय की इसी प्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 29 जून को निर्देश दिया था कि मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाए।

इस पर पीठ ने उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिका और 29 जून के आदेश का अवलोकन किया।

पीठ ने कहा, ‘‘रिट याचिका, विशेष रूप से इसमें मांगी गई राहतों का अवलोकन करने और इसकी तुलना वर्तमान याचिका में मांगी गई राहतों से करने पर हम पाते हैं कि इस याचिका में मांगी गई राहतें काफी हद तक वही हैं, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिका में मांगी गई हैं।’’

पीठ ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए उसी विवाद की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बिना उसका निस्तारण कर दिया।

भाषा

सं, जफर, सलीम रवि कांत