आजम खान 2008 के सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में बरी

आजम खान 2008 के सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में बरी

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  • Publish Date - September 17, 2025 / 03:33 PM IST,
    Updated On - September 17, 2025 / 03:33 PM IST

मुरादाबाद (उप्र), 17 सितंबर (भाषा) जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को यहां की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। उनके अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को मंगलवार को यह राहत मिली।

खान के बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज सिब्तैन नकवी ने कहा, ‘‘हमने आज़म खान के पक्ष में सात गवाह पेश किए, जबकि अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने केवल एक गवाह पेश किया। जिससे आजम खान की जीत हुई।’’

यह मामला वर्ष 2008 का है, जब पुलिस द्वारा उनकी कार से हूटर हटाने के बाद खान ने छजलेट पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर हंगामा किया था।

उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी थी जिससे यातायात जाम हो गया था।

प्रदर्शन हिंसक हो गया और कुछ बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और मामला सुनवाई के लिए गया। कई अदालती आदेशों के बावजूद, खान अदालत में पेश नहीं हुए और मुकदमा समाप्त होने से पहले कई वर्षों तक आत्मसमर्पण करने से बचते रहे।

नकवी ने बताया कि खान अब भी सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन एमपी-एमएलए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की समीक्षा के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

भाषा सं जफर रंजन

रंजन