Bhadohi Former MLA Case: रिश्तेदार की जमीन हड़पना पड़ा भारी! पूर्व विधायक समेत पूरा परिवार पहुंचा सलाखों के पीछे, बहू ने भी किया था बहुत बड़ा कांड

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Bhadohi Former MLA Case: पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी, बेटे और बहू को रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में कारावास की सजा सुनाई गई है।

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  • Publish Date - May 15, 2026 / 09:43 PM IST,
    Updated On - May 15, 2026 / 09:43 PM IST

badohi news/ image source: ibc24

HIGHLIGHTS
  • विजय मिश्र को 10 साल सजा
  • पत्नी और बेटे को कारावास
  • बहू को 4 साल सजा

Bhadohi Former MLA Case: भदोही: पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी, बेटे और बहू को रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में कारावास की सजा सुनाई गई है। विजय मिश्र, पत्नी और बेटे को 10-10 साल, जबकि बहू को 4 साल की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है।

Vijay Mishra Sentenced: विजय मिश्र को 10 साल सजा

आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज कचहरी में 46 वर्ष पहले हुए एक हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब जिले में रिश्तेदार की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के मामले में भी उन्हें सजा का सामना करना पड़ा है। एमपी-एमएलए कोर्ट की अपर जिला जज पुष्पा सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र, बेटे विष्णु मिश्र को 10-10 वर्ष और बहू रूपा मिश्र को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

Property Grabbing Case: बहू को 4 साल सजा

कोर्ट ने चारों पर अर्थदंड भी लगाया है। गोपीगंज कोतवाली के कवलापुर निवासी रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने अगस्त 2020 में कोतवाली में तहरीर देकर पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्र, पुत्र विष्णु मिश्र और बहू रूपा मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और जबरन वसीयतनामा पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी जा रही है। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

Ramlali Mishra News: विधायक की मुश्किलें फ‍िलहाल लगातार बढ़ती जा रही हैं

विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें फ‍िलहाल लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उन्हें हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और अब संपत्ति विवाद में भी उन्हें सजा का सामना करना पड़ा है। यह मामला न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।

कृष्ण मोहन तिवारी ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया था कि विजय मिश्र और उनके परिवार ने उनकी संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की।

इस प्रकार, भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार के लिए यह समय अत्यंत कठिनाई भरा साबित हो रहा है। अदालत के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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